संवाददाता, रांची एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने शनिचरवा उरांव व छोटू उरांव को हत्या के मामले उम्र कैद 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. दोनों को मंगलवार को अदालत ने दोषी करार दिया था. मामला छह जुलाई 2010 का है. चान्हो थाना क्षेत्र के कुरगी निवासी विश्वनाथ उरांव का शनिचरवा,छोटू व पहलु उरांव ने हत्या कर दी. उस हत्या के बाद से ही पहलु फरार है.
BREAKING NEWS
दो हत्यारों को उम्र कैद
संवाददाता, रांची एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने शनिचरवा उरांव व छोटू उरांव को हत्या के मामले उम्र कैद 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. दोनों को मंगलवार को अदालत ने दोषी करार दिया था. मामला छह जुलाई 2010 का है. चान्हो थाना क्षेत्र के कुरगी निवासी विश्वनाथ उरांव का शनिचरवा,छोटू व पहलु उरांव […]
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement