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दो हत्यारों को उम्र कैद

संवाददाता, रांची एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने शनिचरवा उरांव व छोटू उरांव को हत्या के मामले उम्र कैद 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. दोनों को मंगलवार को अदालत ने दोषी करार दिया था. मामला छह जुलाई 2010 का है. चान्हो थाना क्षेत्र के कुरगी निवासी विश्वनाथ उरांव का शनिचरवा,छोटू व पहलु उरांव […]

संवाददाता, रांची एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने शनिचरवा उरांव व छोटू उरांव को हत्या के मामले उम्र कैद 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. दोनों को मंगलवार को अदालत ने दोषी करार दिया था. मामला छह जुलाई 2010 का है. चान्हो थाना क्षेत्र के कुरगी निवासी विश्वनाथ उरांव का शनिचरवा,छोटू व पहलु उरांव ने हत्या कर दी. उस हत्या के बाद से ही पहलु फरार है.

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