पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद, पूर्व सांसद डॉ आरके राणा, जगदीश शर्मा की याचिका पर भी हुई आंशिक सुनवाईरांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत में शुक्रवार को चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से दायर विभिन्न याचिकाओं पर आंशिक सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सीबीआइ की ओर से समय देने का आग्रह किया गया. इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तिथि निर्धारित की. मालूम हो कि प्रार्थी लालू प्रसाद ने क्वैशिंग याचिका दायर की है. प्रार्थी का कहना है कि आरसी-20ए/96 में सजा हो चुकी है. इसमें सीबीआइ ने जो आरोप लगाया था, वही आरोप आरसी-38ए/96 व आरसी-68ए/96 में भी लगाया गया है. सीआरपीसी की धारा-300 के तहत एक ही तरह के आरोप में दोबारा सजा देने का प्रावधान नहीं है. इसी अदालत ने चारा घोटाले के आरोपी पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद की याचिका पर 24 जुलाई को, पूर्व सांसद डॉ आरके राणा की याचिका पर 31 जुलाई को तथा जगदीश शर्मा की याचिकाओं पर अगली सुनवाई के लिए सात अगस्त की तिथि निर्धारित की.
लालू प्रसाद की याचिका पर 24 जुलाई को होगी सुनवाई
पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद, पूर्व सांसद डॉ आरके राणा, जगदीश शर्मा की याचिका पर भी हुई आंशिक सुनवाईरांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत में शुक्रवार को चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से दायर विभिन्न याचिकाओं पर आंशिक सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान […]
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