रांची: बाईस वर्ष पुराने आपराधिक मुकदमे में एक स्थानीय अदालत द्वारा सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाये जाने के एक हफ्ते बाद सत्ताधारी गठबंधन में शामिल दल आल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आज्सू) के विधायक कमल किशोर भगत की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है.
झारखंड विधानसभा सचिवालय ने मंगलवार को यहां कहा कि विधानसभाध्यक्ष दिनेश उरांव ने कल भगत की सदस्यता 23 जून के प्रभाव से समाप्त करने की अधिसूचना जारी की. इसके बाद विधानसभा में सदस्य संख्या 81 रह जाएगी जिसमें एक मनोनीत सदस्य शामिल हैं. आज्सू के अब चार विधायक हैं. भगत को अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त कृष्ण कुमार की अदालत ने 23 जून को वर्ष 1993 में एक चिकित्सक पर हमले के मामले में सात वर्ष के कारावास की सजा सुनायी थी.