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चिकित्सक डा केके सिन्हा से मारपीट करने के मामले में आजसू विधायक कमल किशोर भगत को सात साल की सजा
रांची : लोहरदगा के आजसू विधायक कमल किशोर भगत को प्रख्यात चिकित्सक डॉ केके सिन्हा से मारपीट करने, उन पर हमला करने व रंगदारी मांगने के मामले में आज रांची की एक अदालत ने सात की सजा सुनायी व 10 हजार रुपये जुर्मानालगाया. मालूम हो कि 21 साल पुराने इस मामले में कल ही अदालत […]
रांची : लोहरदगा के आजसू विधायक कमल किशोर भगत को प्रख्यात चिकित्सक डॉ केके सिन्हा से मारपीट करने, उन पर हमला करने व रंगदारी मांगने के मामले में आज रांची की एक अदालत ने सात की सजा सुनायी व 10 हजार रुपये जुर्मानालगाया. मालूम हो कि 21 साल पुराने इस मामले में कल ही अदालत ने कमल किशोर भगत व अलेस्टेयर बोदरा को दोषी करार दिया था और सजा सुनाने की तारीख आज मुकर्रर की थी.
कल इस मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया था. 28 सितंबर 1993 की एक घटना में शाम पांच बजे के करीब आजसू के तीन लोगों ने बरियातू रोड बडगाईं स्थित प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ केके सिन्हा के चेंबर में घुस कर रंगदारी मांगी थी और उन पर थप्पड व घुसे चलाये थे. साथ ही पिस्तौल से फायरिंग भी की गयी थी.
इस सजा सुनाये जाने के बाद कमल किशोर भगत की विधानसभा की सदस्यता भी स्वत: रद्द हो जायेगी. उल्लेखनीय है कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत यह प्रावधान है कि किसी भी शख्स को दो साल या उससे अधिक सजा सुनाये जाने पर उसकी सदस्यता स्वत: नष्ट हो जाती है.
बोले डॉ केके सिन्हा, मुझे न्याय मिला
वरिष्ठ चिकित्सक डॉ केके सिन्हा ने अदालत द्वारा कमल किशोर भगत को दोषी करार दिये जाने पर न्यायपालिका को धन्यवाद दिया है. उन्होंने कहा कि मुझे न्याय मिला. इस फैसले से लोगों का न्यायालय पर विश्वास बढ़ेगा. डॉ सिन्हा ने प्रभात खबर से कहा कि मुझे आज भी वह दिन याद है, जब कमल किशोर भगत अपने तीन साथियों के साथ मेरे चेंबर में आ गया था.
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