संवाददाता, रांची न्यायुक्त कुमारी रंजना अस्थाना की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में हत्या के तीन आरोपी संजय खलखो, बच्चन महली व सीटूआ को बरी कर दिया. इसमें अभियोजन की ओर से 11 गवाही दर्ज करायी गयी. बचाव पक्ष की ओर अधिवक्ता अविनाश पांडेय ने बहस की. तीनों पर जमीन कारोबारी अख्तर खान की हत्या का आरोप था. दो मार्च 2013 को कडरू रेल लाइन के समीप एक साजिश के तहत जमीन कारोबारी अख्तर खान की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में तीनों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. उसी दिन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था. आठ मई 2013 को उच्च न्यायालय से तीनों को जमानत मिली थी.
हत्या के तीन आरोपी बरी
संवाददाता, रांची न्यायुक्त कुमारी रंजना अस्थाना की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में हत्या के तीन आरोपी संजय खलखो, बच्चन महली व सीटूआ को बरी कर दिया. इसमें अभियोजन की ओर से 11 गवाही दर्ज करायी गयी. बचाव पक्ष की ओर अधिवक्ता अविनाश पांडेय ने बहस की. तीनों पर जमीन कारोबारी अख्तर खान की हत्या […]
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