मामला जेएससीए से आजीवन सदस्य को निष्काषित करने कावरीय संवाददाता, रांची.झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) से निष्कासित सदस्य विजयकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने आइजी निबंधन को तीन माह के अंदर निर्णय लेने का निर्देश दिया है. जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के बाद विजयकांत दुबे की याचिका को निष्पादित कर दिया. याचिकाकर्ता की ओर से बताया कि विजयकांत दुबे जेएससीए के आजीवन सदस्य थे. जून 2013 में लातेहार जिला क्रिकेट संघ ने श्री दुबे को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया. नियमानुसार चुनाव कराया. चुनाव में भाग नहीं लेनेवाले सदस्यों ने जेएससीए को गलत चुनाव कराने की शिकायत की. इस पर जेएससीए ने श्री दुबे को शोकॉज नोटिस जारी किया. जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर उनकी आजीवन सदस्यता समाप्त कर दी गयी. बताया कि जेएससीए के इस फैसले को फरवरी 2014 में आइजी निबंधन के पास चुनौती दी गयी है. वहीं लातेहार जिला के तत्कालीन उपायुक्त ने चुनाव के संबंध में एसडीओ से जांच करायी. जांच में विजयकांत दुबे द्वारा कराये गये चुनाव को वैध बताया गया है. इसकी जानकारी आइजी निबंधन और जेएससीए को दी गयी है. इसके बावजूद उनकी सदस्यता बहाल नहीं की जा रही है.
आइजी निबंधन को तीन माह में निर्णय लेने का निर्देश
मामला जेएससीए से आजीवन सदस्य को निष्काषित करने कावरीय संवाददाता, रांची.झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) से निष्कासित सदस्य विजयकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने आइजी निबंधन को तीन माह के अंदर निर्णय लेने का निर्देश दिया है. जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के बाद विजयकांत दुबे […]
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