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सीबीआइ की अदालत ने निगरानी के मांगे दस्तावेज

रांची: फार्मेसी नियुक्ति घोटाले में सीबीआइ कोर्ट ने निगरानी जांच के आधार पर आरोप गठित करने के लिए तिथि तय करने का आदेश दिया है. साथ ही सीबीआइ की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार करने के मुद्दे पर उसी दिन फैसला करने की बात कही है. क्लोजर रिपोर्ट और इसे चुनौती देनेवाली याचिका पर […]

रांची: फार्मेसी नियुक्ति घोटाले में सीबीआइ कोर्ट ने निगरानी जांच के आधार पर आरोप गठित करने के लिए तिथि तय करने का आदेश दिया है. साथ ही सीबीआइ की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार करने के मुद्दे पर उसी दिन फैसला करने की बात कही है.

क्लोजर रिपोर्ट और इसे चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई के बाद सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश आरके चौधरी ने अपने आदेश में कहा है कि फार्मेसी कालेज में नियुक्ति में हुई गड़बड़ी की जांच पहले निगरानी ने की थी. निगरानी ने मामले की जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया था. निगरानी के विशेष न्यायाधीश ने दस्तावेज के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध संज्ञान लिया था. बाद में हाइकोर्ट के आदेश पर सीबीआइ ने इस मामले की जांच की और अभियुक्तों के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया.

क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती व सीबीआइ जांच पर सवाल उठाते हुए कई दस्तावेज पेश किये गये हैं. ऐसी स्थिति में इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट को तत्काल स्वीकार कर मुकदमे को बंद कर देना उचित नहीं होगा. वर्तमान स्थिति में निगरानी द्वारा दायर आरोप पत्र की समीक्षा जरूरी है, इसलिए निगरानी द्वारा दस्तावेज मंगाये जाये. साथ ही निगरानी को यह निर्देश दिया जाये कि वह पुलिस पेपर की प्रति सीबीआइ अदालत को उपलब्ध कराये. अभियुक्तों को आरोप से संबंधित दस्तावेज देने के बाद आरोप गठन की तिथि तय की जाये. उसी दिन क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला किया जायेगा.

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