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गजटेड अफसरों के व्यक्तिगत दावों का मामला, ऑनलाइन होगा पूरा सिस्टम

रांची : झारखंड सरकार ने राजपत्रित पदाधिकारियों के व्यक्तिगत दावे की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का निर्णय लया है. राइट टू सर्विस एक्ट के तहत पदाधिकारियों की ओर से ली गयी छुट्टी, लीव इनकैशमेंट (उपाजिर्त अवकाश) की सुविधा, सेवानिवृत्ति, मृत्यु के बाद उपाजिर्त अवकाश के बदले भुगतान की प्रक्रिया शामिल है. इस व्यवस्था को […]

रांची : झारखंड सरकार ने राजपत्रित पदाधिकारियों के व्यक्तिगत दावे की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का निर्णय लया है. राइट टू सर्विस एक्ट के तहत पदाधिकारियों की ओर से ली गयी छुट्टी, लीव इनकैशमेंट (उपाजिर्त अवकाश) की सुविधा, सेवानिवृत्ति, मृत्यु के बाद उपाजिर्त अवकाश के बदले भुगतान की प्रक्रिया शामिल है.
इस व्यवस्था को सरल बनाने के लिए सरकार ने पूरी प्रक्रिया को कंप्यूटरीकृत करने का निर्णय लिया है. राज्य सरकार के अधिकारियों को पहले उपाजिर्त अवकाश, सर्विस बुक और अन्य सुविधाएं लेने के लिए कई दफ्तरों का चक्कर लगाने पड़ते थे. वित्त विभाग में आवेदन देना पड़ता था.

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