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भूदान की जमीन मामले में जवाब-तलब

रांची: हाइकोर्ट में मंगलवार को राज्य में भूदान की जमीन पर कब्जा करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और हजारीबाग के उपायुक्त को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने मामले की […]

रांची: हाइकोर्ट में मंगलवार को राज्य में भूदान की जमीन पर कब्जा करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और हजारीबाग के उपायुक्त को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
खंडपीठ ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि सर्व सेवा संघ मुंबई ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव को छह मई 2014 को पत्र लिख कर सूचित किया था कि राज्य में 14 लाख 69 हजार 280 एकड़ भूदान की जमीन है.

जमीन पर कब्जा किया जा रहा है. लालचंद महतो ने 46.60 एकड़ जमीन पर कब्जा किया है. प्रार्थी की ओर से राज्य सरकार को भूदान कमेटी गठित करने के लिए आदेश देने का आग्रह किया गया. गौरतलब है कि प्रार्थी राधा देवी ने जनहित याचिका दायर कर भूदान की जमीन को बचाने का आग्रह किया है.

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