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सीआइआइ में बैंकों के खिलाफ आरोप खारिज

नयी दिल्ली. प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) ने मुथुट मर्केंटाइल के इस आरोपों को खारिज कर दिया है कि भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक तथा आइडीबीआइ समेत 12 वाणिज्यिक बैंकों ने स्वर्ण ऋण उत्पादों की पेशकश तथा विपणन के लिए साठगांठ की है. ये आरोप इंडियन ओरवसीज बैंक, द फेडरल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ […]

नयी दिल्ली. प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) ने मुथुट मर्केंटाइल के इस आरोपों को खारिज कर दिया है कि भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक तथा आइडीबीआइ समेत 12 वाणिज्यिक बैंकों ने स्वर्ण ऋण उत्पादों की पेशकश तथा विपणन के लिए साठगांठ की है. ये आरोप इंडियन ओरवसीज बैंक, द फेडरल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, विजया बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर तथा कैथोलिक सिरियन बैंक के खिलाफ भी ये आरोप लगाये गये थे. सोने के बदले कर्ज देनेवाली मुथुट मर्केंटाइल ने आरोप लगाया था कि 12 वाणिज्यिक बैंकों ने कीमत और स्वर्ण ऋण कारोबार को नियंत्रित करने के लिए गैर-प्रतिस्पर्धी व्यवस्था में शामिल हुए. बैंकों के बीच साठगांठ के कोई साक्ष्य नहीं होने को रेखांकित करते हुए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल में जारी आदेश में कहा कि मामले में प्रतिस्पर्धा कानून के प्रावधानों के उल्लंघन का कोई मामला सामने नहीं आया है और इसे बंद करने को कहा गया है.

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