एजेंसियां, नयी दिल्लीकेंद्रीय कर्मचारियों को अब देशी-विदेशी बैंक खातों में जमा धनराशि की जानकारी देनी होगी. इसके तहत उन्हें अपने पति/पत्नी और आश्रित बच्चों से संबंधित संपत्ति का भी लेखा-जोखा देना होगा. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने कर्मचारियों के लिए संपत्ति और देनदारियों की घोषणा का एक नया फॉर्म जारी किया है. यह लोकपाल कानून के तहत जरूरी है.गोपनीयता पर विचारसंपत्तियों और देनदारियों की जानकारी पर कुछ कर्मचारियों की चिंता के बाद नया फॉर्म जारी किया गया है. सरकार इस पर विचार कर रही है कि ऐसी जानकारी सार्वजनिक की जाये या नहीं.30 अप्रेल तक दाखिल होंगे रिटर्नलोक सेवक द्वितीय संशोधन नियम 2014 के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए 30 अप्रैल 2015 तक अपनी संपत्तियों और देनदारियों का रिटर्न दाखिल करना होगा. गु्रप ए, बी और सी में करीब 26.3 लाख कर्मचारी हैं. चालू वर्ष के लिए ये रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर थी जिसे अब अगले साल 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया गया है.इनको बताना होगा अलग से- चल संपत्तियां, बीमा, बांड्स, शेयर और म्यूचुअल फंड्स में दो लाख रुपये से अधिक के निवेश को नये फॉर्म में अलग से बताना होगा.- महंगे फर्नीचर, साज सज्जा के सामान, पुरातन चीजें, पेंटिंग्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी जानकारी देनी होगी.सेवा शतार्ें से अलग है लोकपाल कानून के तहत ये घोषणाएं अन्य जानकारियों के अतिरिक्त हैं. डीओपीटी ने फॉर्मेट आसान बना दिया है. यह जुलाई में जारी हुआ था. इसे एक बार फिर अधिसूचित किया गया है.
सरकारी कर्मियों को देना होगा पूरे परिवार का हिसाब
एजेंसियां, नयी दिल्लीकेंद्रीय कर्मचारियों को अब देशी-विदेशी बैंक खातों में जमा धनराशि की जानकारी देनी होगी. इसके तहत उन्हें अपने पति/पत्नी और आश्रित बच्चों से संबंधित संपत्ति का भी लेखा-जोखा देना होगा. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने कर्मचारियों के लिए संपत्ति और देनदारियों की घोषणा का एक नया फॉर्म जारी किया है. यह लोकपाल […]
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