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राइस मिल मालिकों को 75 फीसदी राशि जमा करने का निर्देश

अपील याचिका पर सुनवाई, आदेश सुरक्षितरांची. झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को चावल की आपूर्ति मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देनेवाली अपील याचिकाओं पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थियों को 75 प्रतिशत राशि तत्काल जमा करने का निर्देश दिया. […]

अपील याचिका पर सुनवाई, आदेश सुरक्षितरांची. झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को चावल की आपूर्ति मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देनेवाली अपील याचिकाओं पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थियों को 75 प्रतिशत राशि तत्काल जमा करने का निर्देश दिया. शेष 25 प्रतिशत राशि अंतिम आदेश के बाद जमा की जायेगी. सुनवाई के बाद खंडपीठ ने आदेश सुरक्षित रख लिया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी श्री बजरंग राइस एंड फ्लावर मिल व अन्य की ओर से अलग-अलग अपील याचिका दायर की गयी है. प्रार्थियों ने एकल पीठ के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया है. एकल पीठ ने राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखते हुए चावल का मूल्य 1295 रुपये प्रति क्विंटल जमा करने का आदेश दिया था. राज्य सरकार ने धान के बदले चावल की आपूर्ति नहीं करने पर मिल मालिकों को 1250 रुपये प्रति क्विंटल चावल व 45 रुपये प्रति क्विंटल हैंडलिंग चार्ज (1295 रुपये) जमा करने का निर्देश दिया था. मिल मालिकों ने राज्य सरकार के निर्देश के खिलाफ याचिका दायर की थी.

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