नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने ठप पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वह अपने एक पुराने पायलट को तीन महीने का बकाया वेतन चुकाये. बकाया 12.91 लाख रुपये बैठती है और पायलट अब इस कंपनी के साथ नहीं है. अतिरिक्त जिला जज राकेश कुमार ने इस मामले में कैप्टन संजय सूदन के पक्ष में फैसला सुनाया और एयरलाइन का अनुरोध यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वादी के खिलाफ प्रति दावे को बचाव का आधार बनाने की छूट नहीं दी जा सकती. अदालत ने किंगफिशर एयरलाइंस को निर्देश दिया कि वह वादी सूदन को 12,91,035 रुपये के बकाये का भुगतान करे.
बकाया वेतन चुकाने का किंगफिशर को निर्देश
नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने ठप पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वह अपने एक पुराने पायलट को तीन महीने का बकाया वेतन चुकाये. बकाया 12.91 लाख रुपये बैठती है और पायलट अब इस कंपनी के साथ नहीं है. अतिरिक्त जिला जज राकेश कुमार ने इस मामले में कैप्टन संजय सूदन […]
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