नयी दिल्ली. आबकारी विभाग की मंजूरी के बिना नये साल या क्रिसमस की पार्टी करना आपको मुश्किल में डाल सकता है. दिल्ली सरकार इस संबंध में आबकारी नियमों के उल्लंघन का पता लगाने के लिए अनेक दल बना रही है. विभाग के मुताबिक, आबकारी आयुक्त की अध्यक्षता में आबकारी खुफिया ब्यूरो (इआइबी) इस तरह की पार्टियों पर नजर रखेगा, जहां शराब परोसी जा रही हो. ऐसी पार्टी आयोजित करने के लिए ‘परमिट 10’ और होटलों एवं बैंकेट हॉल को ‘परमिट 13’ हासिल करना होगा. ऐसा नहीं करने पर आयोजक को एक लाख रुपये तक जुर्माना और छह महीने की कैद हो सकती है.
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क्रिसमस, नये साल की पार्टियों पर रहेगी आबकारी की नजर
नयी दिल्ली. आबकारी विभाग की मंजूरी के बिना नये साल या क्रिसमस की पार्टी करना आपको मुश्किल में डाल सकता है. दिल्ली सरकार इस संबंध में आबकारी नियमों के उल्लंघन का पता लगाने के लिए अनेक दल बना रही है. विभाग के मुताबिक, आबकारी आयुक्त की अध्यक्षता में आबकारी खुफिया ब्यूरो (इआइबी) इस तरह की […]
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