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दूसरे जिले के पुलिसकर्मी को सस्पेंड नहीं कर पायेंगे

रांची: पुलिस के सीनियर अफसर अब दूसरे जिले के पुलिसकर्मी को सस्पेंड नहीं कर सकेंगे. दूसरे जिलों के पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत होने पर इसकी सूचना पुलिस मुख्यालय को देंगे, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय स्तर से कार्रवाई होगी. डीजीपी के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. जारी आदेश में […]

रांची: पुलिस के सीनियर अफसर अब दूसरे जिले के पुलिसकर्मी को सस्पेंड नहीं कर सकेंगे. दूसरे जिलों के पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत होने पर इसकी सूचना पुलिस मुख्यालय को देंगे, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय स्तर से कार्रवाई होगी. डीजीपी के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है.

जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसा देखा जा रहा है कि दूसरे जिले या जैप के वाहिनी के जवानों को पुलिस अधिकारी सस्पेंड कर देते हैं, जो गलत है. इस तरह की कार्रवाई से चेन ऑफ कमांड प्रभावित होता है. यदि किसी अधिकारी को कोई गड़बड़ी की सूचना प्राप्त होता है या वह गड़बड़ी करते पाते हैं, तो इसकी सूचना पुलिस मुख्यालय को दें. पुलिस मुख्यालय के स्तर से संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.

पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय जांच या विभागीय कार्यवाही के लिए संचिका संबंधित जिला को भेजी जायेगी, ताकि कार्रवाई शुरू होने में विलंब नहीं हो. उल्लेखनीय है कि कई मौकों पर जिलों के एसपी या जैप वाहिनी की ओर से दूसरे जिले के पुलिसकर्मी के खिलाफ निलंबन तक की कार्रवाई की गयी है. अभी तक परंपरा यह है कि कार्रवाई के बाद अधिकारी के द्वारा कार्रवाई की सूचना उस एसपी या वाहिनी के कमांडेंट को दी जाती है, जहां के पुलिसकर्मी होते हैं.

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