गिरिडीह का मामलारांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार की अदालत में बुधवार को साइबर क्राइम से संबंधित मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए प्रार्थी (आरोपी) संजय राणा को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी. प्रार्थी गिरिडीह के गांडेय ताराटांड निवासी संजय राणा ने जमानत याचिका दायर की थी. उस पर पुलिस ने फरजी दस्तावेज के आधार पर सीम कार्ड प्राप्त करने तथा लोगों को फोन से उनके बैंक खाते का सीक्रेड कोड की जानकारी ले कर फरजी तरीके से पैसा निकाल कर अपने खाते में ट्रांसफर कराने का आरोप है. धारा 161 के तहत आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया है. इस मामले में पुलिस ने साइबर क्राइम के तहत कई लोगों को आरोपी बनाया था.
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साइबर क्राइम के आरोपी को हाइकोर्ट से जमानत
गिरिडीह का मामलारांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार की अदालत में बुधवार को साइबर क्राइम से संबंधित मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए प्रार्थी (आरोपी) संजय राणा को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी. प्रार्थी गिरिडीह के गांडेय ताराटांड निवासी संजय राणा […]
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