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नहीं लगेगी स्कूटर के विज्ञापन पर रोक

नयी दिल्ली. दिल्ली हाइकोर्ट ने भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआइ) के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें हीरो मोटोकार्प को स्कूटर विज्ञापन का प्रसारण करने से मना किया गया था. यह विज्ञापन अभिनेता रणबीर कपूर तथा आलिया भट्ट पर फिल्माया गया है. न्यायाधीश विभू बाखरु ने सूचना और प्रसारण तथा उपभोक्ता मामलों के […]

नयी दिल्ली. दिल्ली हाइकोर्ट ने भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआइ) के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें हीरो मोटोकार्प को स्कूटर विज्ञापन का प्रसारण करने से मना किया गया था. यह विज्ञापन अभिनेता रणबीर कपूर तथा आलिया भट्ट पर फिल्माया गया है. न्यायाधीश विभू बाखरु ने सूचना और प्रसारण तथा उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय तथा एएससीआइ को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई के दिन जवाब देने को कहा. मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी. अदालत ने हीरो मोटोकार्प की याचिका पर यह रोक लगायी. याचिका में कहा गया है कि एएससीआइ के पास इस प्रकार का आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है.सुनवाई के दौरान मंत्रालयों की तरफ से पेश केंद्र सरकार के अस्थायी वकील अनुराग अहलूवालिया ने दलील देते हुए कहा कि एएससीआइ सांविधिक निकाय है और उसके पास इस तरह के आर्डर पारित करने का अधिकार है. उन्होंने यह भी कहा कि याचिका दायर करना अभी जल्दबाजी है और एक अंतर-मंत्रालयी समिति मामले को देखेगी. एएससीआइ ने 27 नवंबर को दिये अपने आदेश में हीरो को विज्ञापन के प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश दिया था. उसका कहना था कि इसमें दिखाया गया है कि लोग स्कूटर पर रिहायशी क्षेत्र में फुटबाल खेल रहे हैं, यह खतरनाक व्यवहार को दिखाता है.

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