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कंपनी कानून में संशोधन पर मंथन जारी

नयी दिल्ली. सरकार ने शुक्रवार को कहा कि नये कंपनी कानून में जिन मुद्दों में संशोधन की आवश्यकता है, उन पर अंतर-मंत्रालयीय स्तर पर विचार-विमर्श जारी है. कॉरपोरेट कार्य मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में कहा कि उनका मंत्रालय कानून में संशोधन की आवश्यकतावाले मुद्दों पर अंतर मंत्रालय स्तर पर विचार-विमर्श कर रहा है. कई […]

नयी दिल्ली. सरकार ने शुक्रवार को कहा कि नये कंपनी कानून में जिन मुद्दों में संशोधन की आवश्यकता है, उन पर अंतर-मंत्रालयीय स्तर पर विचार-विमर्श जारी है. कॉरपोरेट कार्य मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में कहा कि उनका मंत्रालय कानून में संशोधन की आवश्यकतावाले मुद्दों पर अंतर मंत्रालय स्तर पर विचार-विमर्श कर रहा है. कई पक्षकारों ने नये कंपनी कानून के विभिन्न प्रावधानों पर चिंता व्यक्त की है. मंत्री ने कहा कि कंपनी निदेशक मंडल द्वारा लिये गये फैसलों में निदेशकों की भूमिका और उनकी जवाबदेही नियमों की समीक्षा के बारे में कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है. नये कंपनी अधिनियम 2013 के आधे से ज्यादा प्रावधान एक अप्रैल, 2014 से अमल में आ चुके हैं और इनके बारे में मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आयी है.

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