देबजानी को नहीं मिली जमानत कोलकाता. एक स्थानीय अदालत ने सारधा घोटाला मामले में गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के निलंबित सांसद कुणाल घोष, सारधा प्रमुख सुदीप्त सेन और उसकी सहयोगी देबजानी मुखर्जी की न्यायिक हिरासत 12 दिसंबर तक बढ़ा दी. अदालत ने देबजानी को जमानत देने से इनकार कर दिया. बैंकशाल अदालत के सत्र न्यायाधीश बरुण रॉय ने घोष, सेन और मुखर्जी की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का सीबीआइ का अनुरोध मान लिया. मुखर्जी के वकील ने अपनी मुवक्किल की जमानत का अनुरोध करते हुए अदालत से कहा था कि वह लंबे समय से हिरासत में है और चूंकि वह महिला है, अत: उन्हें जमानत दी जाये. सीबीआइ ने जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मुखर्जी सारधा टूर्स एवं ट्रैवल्स की निदेशक थी और उन्होंने कथित रूप से 9.5 करोड़ रुपये सार्वजनिक धन का गबन किया. न्यायाधीश ने मुखर्जी का अर्जी खारिज कर दी.
कुणाल घोष की न्यायिक हिरासत बढ़ी
देबजानी को नहीं मिली जमानत कोलकाता. एक स्थानीय अदालत ने सारधा घोटाला मामले में गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के निलंबित सांसद कुणाल घोष, सारधा प्रमुख सुदीप्त सेन और उसकी सहयोगी देबजानी मुखर्जी की न्यायिक हिरासत 12 दिसंबर तक बढ़ा दी. अदालत ने देबजानी को जमानत देने से इनकार कर दिया. बैंकशाल अदालत के सत्र न्यायाधीश […]
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