नयी दिल्ली. जमीन जायदाद के विकास से जुड़ी डीएलएफ ने सुप्रीम कोर्ट के पास 50 करोड़ रुपये जमा कराये हैं. कंपनी शेष राशि 25 नवंबर तक जमा करवायेगी. कोर्ट ने कंपनी से कहा था कि वह प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा लगाया गया 630 करोड़ रुपये का जुर्माना जमा कराये. सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में कहा था कि कुल राशि तीन महीने के भीतर उसके रजिस्ट्रार के पास जमा करायी जाए. डीएलएफ ने प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण के 19 मई के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी हुई है. न्यायाधिकरण ने प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) के जुर्माना लगाने को आदेश को उचित ठहराया था.
डीएलएफ ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराये 50 करोड़
नयी दिल्ली. जमीन जायदाद के विकास से जुड़ी डीएलएफ ने सुप्रीम कोर्ट के पास 50 करोड़ रुपये जमा कराये हैं. कंपनी शेष राशि 25 नवंबर तक जमा करवायेगी. कोर्ट ने कंपनी से कहा था कि वह प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा लगाया गया 630 करोड़ रुपये का जुर्माना जमा कराये. सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में कहा था […]
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