आदेश को चुनौती देने की तैयारी कर रहा श्रीलंकाएजेंसियां, कोलंबोयूरोपीय संघ के यहां स्थित कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि लिट्टे को आतंकवादी संगठन की सूची से हटाने का ईयू अदालत का फैसला राजनीति विहीन एक कानूनी आदेश है, जबकि श्रीलंका इस आदेश को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है. यूरोपीय संघ के बयान में कहा गया है, ‘आदेश की अहमियत को समझने के लिए यह याद रखना जरूरी है कि एक अदालत का यह कानूनी आदेश है और यह ईयू सरकार का कोई राजनीतिक फैसला नहीं है. न्यायिक प्रणाली का विधायिका से पृथक्करण एक स्वस्थ लोकतंत्र में महत्वपूर्ण बात है.’ बयान में कहा गया है कि कानूनी आदेश स्पष्ट रूप से प्रक्रियागत आधारों पर है. गौरतलब है कि पिछले गुरुवार को ब्रसेल्स स्थित कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह आदेश जारी किया था कि लिट्टे को अब परिषद की आतंकवादी सूची में नहीं रखा जायेगा. अदालत ने ईयू द्वारा कुछ खास लोगों और प्रतिष्ठानों को निर्देशित प्रतिबंधात्मक उपायों को रद्द कर दिया था. हालांकि, यह मूलभूत प्रक्रियागत आधार पर स्थित है. लिट्टे को आतंकवादी सूची से हटाये जाने का यह आदेश अस्थायी तौर पर तीन महीने की अवधि के लिए है. इसके बाद एक समीक्षा की जायेगी. श्रीलंकाई सरकार इस फैसले के खिलाफ दो महीने के अंदर अपील कर सकती है. श्रीलंका ने कहा है कि यह इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा और आदेश के खिलाफ यूरोपीय संघ का समर्थन हासिल करेगा. ईयू ने लिट्टे को 2006 में आतंकवादी संगठन घोषित किया था. इससे पहले अमेरिका और कनाडा ने प्रतिबंध लगाया था. यह प्रतिबंध ऐसी किसी भी गतिविधि को आपराधिक ठहराता है, जो लिट्टे से जुड़ सकती हो. राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने विपक्षी नेताओं पर यूरोप में लिट्टे समर्थक प्रवासियों से बातचीत करने का आरोप लगाया है. हालांकि, विपक्षी यूएनपी ने आरोपों का खंडन किया है.
लिट्टे से प्रतिबंध हटाना राजनीति विहीन एक कानूनी आदेश
आदेश को चुनौती देने की तैयारी कर रहा श्रीलंकाएजेंसियां, कोलंबोयूरोपीय संघ के यहां स्थित कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि लिट्टे को आतंकवादी संगठन की सूची से हटाने का ईयू अदालत का फैसला राजनीति विहीन एक कानूनी आदेश है, जबकि श्रीलंका इस आदेश को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है. यूरोपीय संघ के बयान […]
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