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मुख्यमंत्री ने 27 सितंबर को टीएसी की बैठक बुलायी
विवेक चंद्र रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 27 सितंबर को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल (टीएसी) की बैठक बुलायी है. इस बैठक में आदिवासी जमीन पर बैंक लोन नहीं देने और उसे गिरवी नहीं रखने के कारण हो रही परेशानियों पर चर्चा की जायेगी. इसके साथ ही इस बात पर भी चर्चा की जायेगी कि सीएनटी […]
विवेक चंद्र
रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 27 सितंबर को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल (टीएसी) की बैठक बुलायी है. इस बैठक में आदिवासी जमीन पर बैंक लोन नहीं देने और उसे गिरवी नहीं रखने के कारण हो रही परेशानियों पर चर्चा की जायेगी.
इसके साथ ही इस बात पर भी चर्चा की जायेगी कि सीएनटी एक्ट में एक ही थाना क्षेत्र के आदिवासियों को आदिवासी जमीन खरीदने की अनुमति देने वाले कानून को शिथिल किया जाये या नहीं. खबर है कि खुद मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इन दोनों मुद्दों पर टीएसी की बैठक में चर्चा हो, इसलिए दोनों मुद्दों को खुद उन्होंने ही एजेंडा में शामिल किया है.
एक साल के बाद हो रही है बैठक : टीएसी की बैठक लगभग एक साल बाद हो रही है. पिछली बैठक में भी थाना क्षेत्र को शिथिल करने के मामले पर चर्चा हुई थी लेकिन उस समय यह मामला एजेंडा में शामिल नहीं था. टीएसी में कुल 20 सदस्य होते हैं. मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं. इस समय तीन पद रिक्त हैं.
क्या होगा थाना क्षेत्र का नियम शिथिल करने से : सीएनटी एक्ट के तहत एक थाना क्षेत्र में रहनेवाला कोई भी आदिवासी दूसरे थाना क्षेत्र के आदिवासी की जमीन को नहीं खरीद-बेच नहीं सकता है. अभी के कानून के अनुसार, यह खरीद-बिक्री एक ही थाना क्षेत्र में आपसी सहमति से की जा सकती है.
अगर टीएसी इस नियम को शिथिल करने पर राजी हो जाती है, तो झारखंड विधानसभा सीएनटी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव पारित कर सकती है. उसके बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जा सकता है. सीएनटी एक्ट लागू करने के बाद से अब तक उसके प्रावधानों में 44 संशोधन किये जा चुके हैं. 44वां संशोधन 1996 में तत्कालीन बिहार सरकार ने किया था.
आदिवासी जमीन पर बैंक ऋण, थाना क्षेत्रों में शिथिलता पर चर्चा होगी
‘‘सीएनटी में संशोधन का प्रस्ताव सरकार विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है. राज्यपाल की मंजूरी के बाद सीएनटी में किया गया संशोधन लागू किया जा सकता है. पहले भी कई बार तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा संशोधन किया गया है. संशोधन के लिए केंद्र सरकार का कोई भी हस्तक्षेप जरूरी नहीं है. मुख्यमंत्री ने सीएनटी 27 सितंबर को टीएसी की बैठक बुलायी गयी है. एजेंडे की जानकारी अभी नहीं है.
जेबी तुबिद, कैबिनेट सह राजस्व विभाग के प्रधान सचिव
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