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पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया
युवक की हुई थी पिटाई के बाद मौत रांची : ओवरब्रिज के सामने गत 14 अगस्त को मो छोटू की पिटाई की गयी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. उसके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे. घटना के बाद कुछ लोग उसे लेकर गंभीर अवस्था में पहले सदर अस्पताल पहुंचे, वहां […]
युवक की हुई थी पिटाई के बाद मौत
रांची : ओवरब्रिज के सामने गत 14 अगस्त को मो छोटू की पिटाई की गयी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. उसके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे. घटना के बाद कुछ लोग उसे लेकर गंभीर अवस्था में पहले सदर अस्पताल पहुंचे, वहां से उसे रिम्स रेफर किया गया था. वहां इलाज के दौरान गत 20 अगस्त को छोटू की मौत हो गयी.
रिम्स में छोटू की पत्नी राजदा खातून से बरियातू पुलिस ने 21 अगस्त को बयान लिया और उसे डोरंडा पुलिस को भेजा. डोरंडा इंस्पेक्टर सुबोध श्रीवास्तव ने 26 अगस्त को भादवि की धारा 302, 120 के तहत केस करने के बजाय भादवि की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) की प्राथमिकी दर्ज कर दी. इस मामले में पुलिस ने 14 सितंबर तक कोई कार्रवाई नहीं. मामले में राजदा खातून ने पुलिस को बताया था कि मो छोटू एक युवक रजनी सिन्हा के साथ निकला था. उसे घटना की पूरी जानकारी है.
पुलिस ने जब रजनी सिन्हा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, तब उसने स्वीकार भी किया था कि घटना के वक्त वह छोटू के साथ था, लेकिन जब कुछ लोग उसे पीटने लगे, तब वह भाग गया. घटना के बाद वह फिर छोटू के पास पहुंचा और उसे सदर अस्पताल लेकर पहुंचा. फिलहाल परिजन डोरंडा इंस्पेक्टर की कार्यशैली पर सवार उठा रहे हैं. परिजनों के अनुसार डोरंडा इंस्पेक्टर जांच से पहले यह जान गये थे कि जिन लोगों ने छोटू के साथ मारपीट की थी, उनका उद्देश्य छोटू की हत्या करना नहीं था. पुलिस केस को कमजोर करने का प्रयास कर रही है.
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