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बकाया रहने पर भी मरीज का शव देना ही पड़ेगा

मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में होगा प्रावधान रांची : मेडिकल प्रोटेक्शन बिल के प्रावधान में संशोधन किया जायेगा. निजी अस्पताल और चिकित्सा संस्थान बिल बकाया होने के कारण मृतक मरीज का शव नहीं रोक पायेंगे. हर हाल में परिजनों को शव सौंपना होगा. प्रस्तावित बिल में डॉक्टरों के साथ-साथ मरीजों की सुरक्षा का प्रावधान भी किया […]

मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में होगा प्रावधान

रांची : मेडिकल प्रोटेक्शन बिल के प्रावधान में संशोधन किया जायेगा. निजी अस्पताल और चिकित्सा संस्थान बिल बकाया होने के कारण मृतक मरीज का शव नहीं रोक पायेंगे. हर हाल में परिजनों को शव सौंपना होगा. प्रस्तावित बिल में डॉक्टरों के साथ-साथ मरीजों की सुरक्षा का प्रावधान भी किया जायेगा. इसमें डॉक्टरों और उनके संस्थानों की क्षति-पूर्ति का प्रावधान होगा. साथ ही मरीजों से र्दुव्‍यवहार की भी शिकायत दर्ज कराने का अधिकार मिलेगा.

शुक्रवार को मेडिकल प्रोटेक्शन बिल के मसौदा में संशोधन के लिए गठित प्रवर समिति की बैठक हुई. बैठक में मंत्री हाजी हुसैन अंसारी, विधायक विनोद सिंह और जनार्दन पासवान शामिल हुए. प्रवर समिति की बैठक में स्वास्थ्य सचिव बीके त्रिपाठी भी मौजूद थे. पूर्व के मसौदा पर प्रवर समिति ने कई संशोधन किये हैं. इसमें एक्ट का नाम बदलने से लेकर सजा के प्रावधान में भी संशोधन का प्रस्ताव है. संशोधित प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता को भेजा जायेगा. इसके बाद बिल सदन में पेश होगा. उल्लेखनीय है कि विधानसभा के पिछले सत्र में यह बिल सदन में आया था. विधायक विनोद सिंह, बंधु तिर्की सहित कई विधायकों ने इस बिल में खामियां बतायी थीं. इसके बाद यह मामला प्रवर समिति को सौंप दिया गया था.

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