23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में होगा संशोधन

सरकार कर रही विचारनयी दिल्लीसरकार ने सोमवार को कहा कि वह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में संशोधन पर विचार कर रही है. लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्रम एवं रोजगार मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपने कार्यक्षेत्र के भीतर श्रमिकों […]

सरकार कर रही विचारनयी दिल्लीसरकार ने सोमवार को कहा कि वह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में संशोधन पर विचार कर रही है. लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्रम एवं रोजगार मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपने कार्यक्षेत्र के भीतर श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी तय कर सकती हैं. इसकी समीक्षा और संशोधन कर सकती हैं.उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से तय न्यूनतम मजदूरी के दायरे में उसके प्रतिष्ठान रेलवे, प्रशासन, खान, तेलक्षेत्र, बंदरगाह, संसद के कानून के तहत बनाये गये निगम आदि आते हैं. मंत्री ने बताया कि कृषि क्षेत्र के अकुशल श्रमिक वर्ग की मजदूरी प्रतिदिन क्षेत्र ए, क्षेत्र बी और क्षेत्र सी में क्रमश: 215 रुपये, 195 रुपये और 193 रुपये प्रतिदिन है. एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में तोमर ने कहा कि 31 जुलाई, 2014 तक देश में 56,90,636 बीड़ी मजदूर हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें