रांची : लैंड रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं, रैयतों को कर्ज देने में बैंकों को हो रही परेशानी
Updated at : 22 Feb 2020 6:23 AM (IST)
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l करेंट टाइटल होल्डर का नाम अब भी वेबसाइट पर स्पष्ट नहीं रांची : भू-राजस्व अभिलेख समय के साथ अपडेट नहीं होने से सरकारी योजनाओं को लागू करने और बैंकों को ऋण उपलब्ध कराने में परेशानी हो रही है. जमीन से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन होने के बाद वास्तविक मालिक की पहचान स्थापित करने में बैंकों […]
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l करेंट टाइटल होल्डर का नाम अब भी वेबसाइट पर स्पष्ट नहीं
रांची : भू-राजस्व अभिलेख समय के साथ अपडेट नहीं होने से सरकारी योजनाओं को लागू करने और बैंकों को ऋण उपलब्ध कराने में परेशानी हो रही है. जमीन से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन होने के बाद वास्तविक मालिक की पहचान स्थापित करने में बैंकों को ऋण लेने और देने में पसीने छूट रहे हैं. इसका असर भूमि की खरीद-फरोख्त और सरकार को पंजीयन से होने वाली आय का भी नुकसान हो रहा है.
आरबीआइ द्वारा दी गयी जानकारी के मुताबिक अधिकांश केस में करेंट टाइटल होल्डर का नाम अभी भी वेबसाइट पर स्पष्ट नहीं है. जबकि 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के तौर पर इसके अतिरिक्त किसी अन्य कागजात की जरूरत नहीं है. आरबीआइ का कहना है कि अन्य राज्यों की तर्ज पर सरकार बैंकिंग सिस्टम में ऐसी व्यवस्था लागू करे, जहां भौतिक सत्यापन और रिवेन्यू ऑफिस जाने की बाध्यता न पड़े.
अधिकारियों को खुद खंगालना पड़ रहा रिकाॅर्ड : डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट नहीं रहने से इसके फिजिकल वेरिफिकेशन में बैंकों का काफी समय बर्बाद हो रहा है. समय के साथ रिकॉर्ड के डिजिटल अपडेशन नहीं होने से अधिकारियों को इसके सत्यापन करने के लिए जगह-जगह स्वयं जाना पड़ रहा है. आरबीआइ के नियमों के तहत लोन एनपीए हो जाने की सूरत में वास्तविक नाम नहीं रहने के चलते इसका मॉर्गेज करने में भी परेशानी हो रही है.
264 अंचलों में भू-अभिलेख डिजिटल
डिजिटल इंडिया लैंड रिकार्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत भू-अभिलेख ऑनलाइन हो जाने से भूमि के दस्तावेज ऑनलाइन देखा जा रहा है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा लैंड का रिकॉर्ड संबंधित वेबसाइट पर देखने की सुविधा दी गयी है. एनआइसी की झारभूमि वेबसाइट पर 264 अंचलों में भू-अभिलेखों के रिकॉर्ड की डिटेल मौजूद है. यहां भूमि का ऑनलाइन म्यूटेशन, ऑनलाइन लगान सहित इसकी विस्तृत जानकारी जुटायी जा सकती है.
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