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रांची : टेरर फंडिंग व कार चोरी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज हुई

Updated at : 15 Feb 2020 8:53 AM (IST)
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रांची : टेरर फंडिंग व कार चोरी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज हुई

रांची : चतरा के टंडवा स्थित मगध व आम्रपाली कोयला परियाेजना के टेरर फंडिंग मामले के आरोपी व्यवसायी सुदेश केडिया की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी. सुनवाई एनआइए के विशेष न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत में हुई. सुदेश केडिया ने जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर 12 फरवरी से सुनवाई चल रही […]

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रांची : चतरा के टंडवा स्थित मगध व आम्रपाली कोयला परियाेजना के टेरर फंडिंग मामले के आरोपी व्यवसायी सुदेश केडिया की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी. सुनवाई एनआइए के विशेष न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत में हुई. सुदेश केडिया ने जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर 12 फरवरी से सुनवाई चल रही थी. एनआइए ने व्यवसायी को नौ जनवरी को गिरफ्तार किया था.
कार चोरी मामले में सुनवाई : प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत में कृषि वैज्ञानिक डाॅ मोहन राम की कार चोरी करने के आरोपी रंजन कुमार महतो की जमानत याचिका खारिज कर दी. आरोपी पर राज्य के विभिन्न थाना में वाहन चोरी, छिनतई व लूट के 38 मामले दर्ज हैं. गौरतलब है कि कांके डीएवी नीरजा सहाय स्कूल के समीप के निवासी डॉ मोहन राम की कार 16 अक्तूबर 2019 को चोरी हो गयी थी. उन्होंने कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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