रांची : 20 भवन मालिकों को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जमा करने का नोटिस

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 13 Feb 2020 9:29 AM

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निगम ने स्टेशन रोड में होटल, अपार्टमेंट व अस्पताल की जांच की 24 घंटे के अंदर कागजात जमा करने का निर्देश रांची : रांची नगर निगम के टाउन प्लानर मनोज कुमार के नेतृत्व में बुधवार को स्टेशन रोड में संचालित होटल, अपार्टमेंट व अस्पताल की जांच की गयी. कुल 20 बहुमंजिली इमारतों की जांच की […]

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निगम ने स्टेशन रोड में होटल, अपार्टमेंट व अस्पताल की जांच की
24 घंटे के अंदर कागजात जमा करने का निर्देश
रांची : रांची नगर निगम के टाउन प्लानर मनोज कुमार के नेतृत्व में बुधवार को स्टेशन रोड में संचालित होटल, अपार्टमेंट व अस्पताल की जांच की गयी. कुल 20 बहुमंजिली इमारतों की जांच की गयी. इस दौरान पता चला कि इसमें से एक भी भवन ने निगम से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं लिया है.
टीम ने सभी 20 भवन मालिकों व वहां कार्यरत कर्मचारियों को नोटिस देकर 24 घंटे के अंदर निगम में सारे कागजात के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया. कागजात जमा नहीं करने वाले भवन मालिकों पर प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. होटल बीएनआर चाणक्या, गुरुनानक अस्पताल, होटल कैपिटोल रेसीडेंसी समेत कई भवनों को कागजात जमा करने का नोटिस दिया गया है.
इन भवनों को जारी किया गया नोटिस
गुरुनानक अस्पताल का नक्शा निगम से पास नहीं है. यहां फायर फाइटिंग की भी सुविधा नहीं है. अस्पताल बेसमेंट व ग्राउंड के अलावा तीन मंजिला बना है. अस्पताल के सचिव को 24 घंटे के अंदर कागजात जमा करने का निर्देश दिया गया है.
होटल वीणा इन का संचालन बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के हो रहा है. होटल के कर्मचारियों को 24 घंटे के अंदर नक्शा के साथ निगम में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया.
होटल ग्रीन होराइजन के कर्मचारियों ने बताया कि होटल का नक्शा स्वीकृत है, लेकिन ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं लिया गया है. संचालक को 24 घंटे के अंदर कागजात जमा करने को कहा गया.
होटल कैपिटोल रेसीडेंसी का भी नक्शा स्वीकृत है, लेकिन ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं लिया गया है. उसे 24 घंटे में कागजात निगम में जमा करने के लिए कहा गया है.
होटल द एलीमेंट का भी नक्शा पास बताया गया, लेकिन ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं दिखाया गया. निगम ने नोटिस देते हुए 24 घंटे में कागजात जमा करने के लिए कहा.
अमृत होटल के मैनेजर ने बताया कि नक्शा पास होने की जानकारी नहीं है. इसलिए 24 घंटे में सारे कागजात के साथ निगम में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया.
होटल बीएनआर चाणक्या के प्रबंधक ने बताया कि नक्शा पास है, लेकिन ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं लिया गया है. होटल के पदाधिकारी को गुरुवार को कागजात के साथ निगम में पेश होने का आदेश दिया गया.
कर्बला चौक के पास सफीउल्लाह, पिता अब्दुल खालिद के भवन का नक्शा नहीं दिखाया गया. 13 फरवरी को नक्शा के साथ निगम में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया.
कर्बला चौक से आगे नूर टावर व्यावसायिक सह आवासीय भवन है. यहां होप वेल अस्पताल का संचालन हो रहा है. इसका नक्शा बेसमेंट, ग्राउंड के अलावा पांच मंजिला पास है, लेकिन अस्पताल चलाने की अनुमति नहीं ली गयी है. भवन मालिक को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट व नक्शा जाम करने को कहा गया.
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