रांची : जो पात्र नहीं हैं, वे 25 तक अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें : डीसी

Updated at : 12 Feb 2020 9:36 AM (IST)
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रांची : जो पात्र नहीं हैं, वे 25 तक अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें : डीसी

रांची : उपायुक्त राय महिमापत रे ने मंगलवार को खाद्य आपूर्ति से संबंधित समीक्षा बैठक की. उन्होंने कहा कि रांची जिले में 5223 ऐसे पीएचएच/अंत्योदय राशन कार्डधारी हैं, जिन्होंने अब तक एक बार भी राशन का उठाव नहीं किया है. साथ ही ऐसे भी कार्डधारी हैं, जिनके द्वारा प्रत्येक माह खाद्यान्न का उठाव नहीं किया […]

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रांची : उपायुक्त राय महिमापत रे ने मंगलवार को खाद्य आपूर्ति से संबंधित समीक्षा बैठक की. उन्होंने कहा कि रांची जिले में 5223 ऐसे पीएचएच/अंत्योदय राशन कार्डधारी हैं, जिन्होंने अब तक एक बार भी राशन का उठाव नहीं किया है.
साथ ही ऐसे भी कार्डधारी हैं, जिनके द्वारा प्रत्येक माह खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जाता है. इसके अलावा कुछ ऐसे भी राशन कार्डधारी हैं, जिन्होंने अपने निजी हित के लिए राशन कार्ड बनवाया है. ऐसे सभी राशन कार्डधारियों से अनुरोध है कि वे अपना राशन कार्ड अविलंब सरेंडर कर दें, ताकि योग्य-वंचित लाभुकों को राशन कार्ड निर्गत किया जा सके.
उपायुक्त ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू है. इसके कई मानक तय किये गये हैं. जो निर्धारित मानकों के तहत पात्र नहीं है, वैसे लोग अपने राशन कार्ड को 25 फरवरी तक प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/ जिला आपूर्ति कार्यालय रांची में रद्द करने के लिए स्वेच्छा से उसे सरेंडर कर दें. ऐसे नहीं करने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जायेगी. साथ ही राशन की वसूली बाजार दर से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ की जायेगी. अगर किसी सरकारी कर्मी द्वारा एेसा किया गया है, तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जायेगी.
उपायुक्त ने रांची जिले के 4654 राशन कार्डधारियों (जिनका आधार नंबर रांची जिला व अन्य राज्यों के राशन कार्ड में सीड है) की अविलंब जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया. बैठक में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी मीना, जिला आपूर्ति पदाधिकारी नीरज कुमार सिंह, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी रवींद्र प्रसाद सिंह, शंभु नारायण विद्यार्थी, अजय सिंह व पणन पदाधिकारी मौजूद थे.
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