रांची : हाइकोर्ट का आदेश, छह माह में परिवहन कर्मियों को पांचवां व छठा वेतनमान दें
Updated at : 30 Jan 2020 5:03 AM (IST)
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम के समायोजित कर्मियों की याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस दीपक राेशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड में बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम के समायोजित कर्मचारियों को पांचवां व छठा वेतनमान का लाभ देने का आदेश […]
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम के समायोजित कर्मियों की याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस दीपक राेशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड में बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम के समायोजित कर्मचारियों को पांचवां व छठा वेतनमान का लाभ देने का आदेश दिया. छह माह के अंदर सभी लाभ का भुगतान करने को कहा गया.
खंडपीठ ने कहा कि वर्तमान में इन्हें चतुर्थ वेतनमान मिलना न्यायसंगत नहीं है. सरकार इन्हें भी पांचवें व छठे वेतनमान का लाभ दे तथा पुनरीक्षित ग्रेच्युटी, पेंशन आदि का भुगतान करे. इससे पूर्व सरकार की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि उक्त कर्मचारी सरकार के नियमित कैडर के कर्मचारी नहीं हैं. कई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गये हैं. इनकी नियुक्ति बिहार राज्य में हुई थी.
वहीं, प्रार्थी का कहना था कि वर्षों से चतुर्थ वेतनमान ही मिल रहा है, जबकि बिहार में कर्मचारियों को पांचवां व छठा वेतनमान का लाभ मिल रहा है.
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