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रांची : नगर निगम ने शहर की सबसे ऊंची इमारत के निर्माण पर लगायी रोक

Updated at : 29 Jan 2020 9:13 AM (IST)
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रांची : नगर निगम ने शहर की सबसे ऊंची इमारत के निर्माण पर लगायी रोक

निर्माण कार्य की अवधि खत्म होने के बाद भी हो रहा था काम रांची : रांची नगर निगम के टाउन प्लानर मनोज कुमार ने मंगलवार को राजधानी की सबसे ऊंची इमारत के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है. टाउन प्लानर ने इसके अलावा अन्य तीन बहुमंजिली इमारतों के निर्माण कार्य पर भी रोक लगायी […]

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निर्माण कार्य की अवधि खत्म होने के बाद भी हो रहा था काम
रांची : रांची नगर निगम के टाउन प्लानर मनोज कुमार ने मंगलवार को राजधानी की सबसे ऊंची इमारत के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है. टाउन प्लानर ने इसके अलावा अन्य तीन बहुमंजिली इमारतों के निर्माण कार्य पर भी रोक लगायी दी. मंगलवार को टाउन प्लानर के नेतृत्व में निगम के अभियंताओं की टीम लालपुर-कोकर रोड में बन रही 25 मंजिली इमारत की जांच करने पहुंची थी. सुभाष मोदी और गौतम मोदी द्वारा इस भवन का निर्माण कराया जा रहा है. यहां बेसमेंट व ग्राउंड के अलावा 25 तल्ले का निर्माण किया जा रहा है.
टाउन प्लानर मनोज कुमार ने बताया कि भवन का नक्शा 2012 में स्वीकृत हुआ है. तीन वर्षों के अंदर निर्माण कार्य पूरा किया जाना था, लेकिन समय समाप्त होने के बाद भी बिल्डिंग का निर्माण कार्य जारी है. बिल्डर ने निर्माण शुरू करने से पहले नक्शा का एक्सटेंशन भी नहीं कराया और प्लिंथ लेवल की ढलाई करने के बाद निगम से जांच भी नहीं करायी.
इसी आधार पर बिल्डिंग के निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए 48 घंटे के अंदर बिल्डर को निगम में नक्शा जमा करने का निर्देश दिया गया है. निगम की टीम ने इसके अलावा लालपुर-कोकर रोड में ही बिल्डर अभिमन्यु मोदी द्वारा बनाये जा रहे 12 मंजिले भवन के निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी है. वहीं कोकर में धीरेंद्र राठौर द्वारा अवैध रूप से बनाये जा रहे भवन के निर्माण पर भी रोक लगायी गयी है.
सैमफोर्ड अस्पताल की पार्किंग में चल रहा है जांच घर भवन मालिक को निगम में नक्शा जमा करने का निर्देश
निगम की टीम ने कोकर चौक स्थित सैमफोर्ड अस्पताल की भी जांच की. जांच के दौरान यहां पाया गया कि भवन का बेसमेंट जो पार्किंग के लिए चिह्नित है, वहां पर जांच घर बना दिया गया है. मरीज भी यहीं पर बैठते हैं. इसके अलावा डॉक्टर भी रेस्ट करते हैं. अस्पताल प्रबंधन ने इस बिल्डिंग का ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट भी नहीं लिया है, लेकिन अस्पताल का संचालन हो रहा है. इस संबंध में निगम की टीम ने अस्पताल के संचालक भानु प्रताप सिंह को 48 घंटे के अंदर भवन का नक्शा निगम में जमा करने का आदेश दिया. साथ ही दो दिनों में आॅक्युपेंसी सर्टिफिकेट लेने का भी आदेश दिया. टाउन प्लानर ने कहा कि दो दिनों के अंदर कागजात जमा नहीं करने पर संचालक पर अन ऑथराइज्ड ऑक्युपेंसी का केस दर्ज किया जायेगा.
सर्कुलर रोड में दो रेस्टोरेंट को किया गया सील
टाउन प्लानर के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने सर्कुलर रोड स्थित डेली बैली और वेफर कैफे रेस्टोरेंट को सील कर दिया. इस रेस्टोरेंट पर अवैध निर्माण का केस चल रहा था. नगर आयुक्त मनोज कुमार के कोर्ट ने नवंबर 2019 में ही उक्त भवन को सील करने का निर्देश दिया था. इसके बाद निगम की टीम ने यह कार्रवाई की. इस दौरान विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए दंडाधिकारी के साथ काफी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात थे.
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