रांची : रिम्स डॉक्टरों के स्थानांतरण पर हाइकोर्ट ने रोक बरकरार रखी

Updated at : 29 Jan 2020 9:10 AM (IST)
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रांची : रिम्स डॉक्टरों के स्थानांतरण पर हाइकोर्ट ने रोक बरकरार रखी

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को रिम्स के चिकित्सकों के स्थानांतरण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान स्थानांतरण पर पूर्व में लगायी गयी रोक को बरकरार रखा. मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी डॉ केके सिंह व अन्य की अोर […]

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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को रिम्स के चिकित्सकों के स्थानांतरण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान स्थानांतरण पर पूर्व में लगायी गयी रोक को बरकरार रखा. मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी डॉ केके सिंह व अन्य की अोर से अलग-अलग याचिका दायर कर स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी गयी है. याचिका में कहा गया है कि वह रिम्स कैडर के हैं. रिम्स स्वायतशासी परिषद है.
वह स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है. उनका तबादला रिम्स के अलावा अन्य दूसरी जगह पर नहीं किया जा सकता है. राज्य सरकार उनका स्थानांतरण नहीं कर सकती है. उन्होंने स्थानांतरण आदेश को निरस्त करने की मांग की है. वहीं स्वास्थ्य विभाग ने 21 अक्तूबर 2019 को डॉ केके सिंह सहित 10 चिकित्सकों के स्थानांतरण की अधिसूचना जारी की थी.
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