झारखंड: परेशानी से मिलेगी मुक्ति, अब ई-कोर्ट के जरिये जमा करें ट्रैफिक जुर्माना

Updated:
विज्ञापन

रांची: ट्रैफिक जुर्माना अब ई-कोर्ट के माध्यम से ऑनलाइन भरा जा सकेगा. यह व्यवस्था सात दिन में शुरू हो जायेगी. ई-कोर्ट सिविल कोर्ट परिसर में ही बनेगा, जिसका पूरा सेटअप ट्रैफिक विभाग का होगा. ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार को यह जानकारी दी है. ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए लग […]

विज्ञापन

रांची: ट्रैफिक जुर्माना अब ई-कोर्ट के माध्यम से ऑनलाइन भरा जा सकेगा. यह व्यवस्था सात दिन में शुरू हो जायेगी. ई-कोर्ट सिविल कोर्ट परिसर में ही बनेगा, जिसका पूरा सेटअप ट्रैफिक विभाग का होगा.

आपके शहर में

विज्ञापन

ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार को यह जानकारी दी है. ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए लग रही लंबी लाइन को देखते हुए हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस ने संज्ञान लिया था. उन्होंने ट्रैफिक विभाग से बात कर लोगों को सुविधाएं देने व ऑनलाइन जुर्माना जमा करने की व्यवस्था करवाने का आदेश प्रधान न्यायायुक्त को दिया था. प्रधान न्यायायुक्त ने बैठक बुलायी थी, जिसमें एसीजेएम वैशाली श्रीवास्तव, ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग व डालसा सचिव अभिषेक कुमार शामिल थे.

डॉक्यूमेंट व चालान ऑनलाइन जमा करने के बाद जुर्माना तय होगा : डालसा सचिव ने बताया कि शीघ्र ही ट्रैफिक एसपी द्वारा पोर्टल बना कर ई-कोर्ट तैयार कर दिया जायेगा. उसके बाद जुर्माना के लिए फाइलिंग शुरू कर दी जायेगी. लोग चालान की कॉपी, आरसी, आधार कार्ड, डीएल ऑनलाइन जमा करेंगे. उसके बाद कोर्ट द्वारा जुर्माना तय किया जायेगा. जो जुर्माना तय किया जायेगा, उसे पीड़ित व्यक्ति ऑनलाइन देख कर जमा कर सकेंगे. हालांकि, यदि कोई पीड़ित व्यक्ति चाहे तो जुर्माना कैश में भी जमा कर सकता है, उसकी व्यवस्था भी रहेगी.
ट्रैफिक पुलिस के साथ लोगों को करें जागरूक
डालसा सचिव के अनुसार, प्रधान न्यायायुक्त ने ट्रैफिक एसपी को यह भी आदेश दिया है कि यातायात नियमों के संबंध में लोगों को बतायें और उन्हें जागरूक करें कि किस नियम को तोड़ने पर कितना जुर्माना देना होगा. साथ ही ट्रैफिक पुलिस को मोटर व्हीकल एक्ट में होनेवाले जुर्माना के संबंध में भी जागरूक करें, ताकि वे मनमाने तरीके से जुर्माना न वसूले. साथ ही किस ट्रैफिक गलती के लिए कितना जुर्माना किस धारा के तहत लगाया गया है, इसकी भी जानकारी चालान में दी जाये. साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट में किस गलती के लिए कितना जुर्माना है, उसे भी प्रिंट किया जाये.
-सिविल कोर्ट परिसर में बनेगा ई-कोट पूरा सेटअप ट्रैफिक विभाग का होगा
-जुर्माना भरने में हो रही परेशानी पर चीफ जस्टिस ने लिया संज्ञान
-एक हफ्ते में हो जायेगी व्यवस्था कैश जमा करने की होगी सुविधा
विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola