ePaper

रांची :भू-अर्जन कार्यालय का व्यक्तिगत जमा खाता खोलें

Updated at : 03 Jan 2020 9:35 AM (IST)
विज्ञापन
रांची :भू-अर्जन कार्यालय का व्यक्तिगत जमा खाता खोलें

रांची : राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने सारे उपायुक्तों से कहा है कि वे जिला भू-अर्जन कार्यालयों के लिए व्यक्तिगत जमा खाता खोलें. यानी इस कार्यालय का अपना अलग खाता होगा. इसमें भू-अर्जन से संबंधित राशि जमा होगी. खाता खोलने के लिए कोषागार या उप कोषागार पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है. इस […]

विज्ञापन
रांची : राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने सारे उपायुक्तों से कहा है कि वे जिला भू-अर्जन कार्यालयों के लिए व्यक्तिगत जमा खाता खोलें. यानी इस कार्यालय का अपना अलग खाता होगा. इसमें भू-अर्जन से संबंधित राशि जमा होगी. खाता खोलने के लिए कोषागार या उप कोषागार पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है. इस खाता के संचालक संबंधित जिला के भू-अर्जन पदाधिकारी होंगे. राशि की निकासी संबंधित जिला के कोषागार या उप कोषागार से की जायेगी. विभाग ने खाता के संचालक के लिए कई शर्त्तें तय किये हैं.
उपायुक्तों से कहा गया है कि वे खाता खोलवाने के बाद बैंकों में जमा राशि को 15 जनवरी तक खाता में जमा करायें. आकस्मिकता व्यय व स्थापना व्यय को छोड़ कर शेष राशि को जमा करने को कहा गया है. यह भी कहा गया है कि अगर 15 जनवरी तक बैंकों में जमा राशि व्यक्तिगत जमा खाता में डिपोजिट नहीं हुआ, तो संबंधित जिलों के उपायुक्त, अपर समाहर्त्ता व जिला भू-अर्जन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola