झारखंड में अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने संबंधी आदेश पर रोक

रांची : झारखंड सरकार के स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों एवं अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त करने संबंधी आदेश पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है. यह आदेश शनिवार को जारी किया गया. इसे भी पढ़ें : रांची में बोले गिरिराज सिंह : भारत में जो काम मुगल और अंग्रेज नहीं कर पाये, […]
रांची : झारखंड सरकार के स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों एवं अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त करने संबंधी आदेश पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है. यह आदेश शनिवार को जारी किया गया.
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों एवं अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के सेवा से मुक्त करने के मामले पर झारखंड हाइकोर्ट में एक याचिका लंबित है.
इसे भी पढ़ें : रघुवर दास ने लोकसभाध्यक्ष एवं नड्डा से मुलाकात की, शाम को अमित शाह से मिलेंगे
श्री सिंह ने बताया कि वाद संख्या WP(S) 6701/19 में जब तक हाइकोर्ट का आदेश नहीं आ जाता, तब तक के लिए अप्रशिक्षित शिक्षकों एवं अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के आदेश पर स्थगित कर दिया गया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




