रांची : वाहन चेकिंग पर लगी रोक की अवधि खत्म
Author Prabhat khabar digital desk
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रांची : सरकार द्वारा गाड़ियों की चेकिंग पर लगायी गयी रोक की अवधि समाप्त हो गयी है. जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) ने ट्रैफिक पुलिस की अनुशंसा के आलोक में 1090 ड्राइविंग लाइसेंस को तीन माह के लिए निलंबित कर दिया है ज्ञात ��ो कि संशोधित मोटर वाहन अधिनियम-2019 के लागू होने से उत्पन्न हुई परेशानियों […]
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रांची : सरकार द्वारा गाड़ियों की चेकिंग पर लगायी गयी रोक की अवधि समाप्त हो गयी है. जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) ने ट्रैफिक पुलिस की अनुशंसा के आलोक में 1090 ड्राइविंग लाइसेंस को तीन माह के लिए निलंबित कर दिया है
ज्ञात हो कि संशोधित मोटर वाहन अधिनियम-2019 के लागू होने से उत्पन्न हुई परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने 13 सितंबर को उच्च स्तरीय बैठक कर लोगों को गाड़ियों के कागजात दुरुस्त कराने के लिए तीन माह का समय दिया था. साथ ही इस अवधि में चेकिंग के बदले जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया था.
केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम (संशोधित) 2019 को एक सितंबर से पूरे देश में प्रभावी कर दिया था. इस नये नियम के लागू होने के बाद राज्य में भी गाड़ियों की चेकिंग तीन सितंबर से शुरू की गयी थी.
पकड़े जाने के डर से लोग पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए सुबह चार बजे से ही लाइन में लगने लगे थे. साथ ही लोगों पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाने लगा. सिर्फ चार दिनों के चेकिंग अभियान के दौरान विभिन्न प्रकार के वाहन मालिकों पर 23.54 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. इसके अलावा चार दिनों में ही 753 ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित करने की अनुशंसा की गयी. 13 सितंबर को हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद राज्य में गाड़ियों का चेकिंग अभियान करीब-करीब बंद हो गया.
राज्य सरकार ने 25 सितंबर को कैबिनेट की बैठक में अलग-अलग नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने की राशि निर्धारित की. राज्य सरकार ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मोटर वाहन अधिनियम 2019 में नियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित जेल की सजा को खत्म कर दिया.
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