चुनाव बाद सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो : कोर्ट

Updated at : 08 Dec 2019 7:57 AM (IST)
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चुनाव बाद सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो : कोर्ट

रांची : हाइकोर्ट में सूचना आयुक्तों का पद खाली रहने व बड़ी संख्या में अपील मामले लंबित रहने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान सरकार के जवाब को देखा. खंडपीठ ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद मुख्य […]

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रांची : हाइकोर्ट में सूचना आयुक्तों का पद खाली रहने व बड़ी संख्या में अपील मामले लंबित रहने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान सरकार के जवाब को देखा. खंडपीठ ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर जवाब शपथ पत्र के माध्यम से दायर किया जाये. अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी.

इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्र ने बताया कि सरकार की अोर से शपथ पत्र दायर कर बताया गया है कि कोर्ट के पिछले आदेश के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पायी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है. इस दाैरान विज्ञापन प्रकाशित करने में परेशानी आ रही है. चुनाव के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गयी है. श्री मिश्र ने कहा कि सरकार वर्ष 2017 से नियुक्ति का झांसा दे रही है, लेकिन नियुक्ति नहीं की गयी. अब चुनाव का हवाला देकर मामले को टाला जा रहा है.

हत्या मामले में चार आरोपी दोषी करार
रांची़ रांची व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत में शनिवार को शिवटोली निवासी पवन कुमार वर्मा की हत्या मामले में सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी अमित कुमार सिंह, शेरा वर्मा, अर्जुन वर्मा व राजेश कुमार साव को दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने नौ दिसंबर की तिथि निर्धारित की.
अदालत ने मामले में अारोपियों के खिलाफ 30 जून 2017 को आरोप तय किया था. उल्लेखनीय है कि पवन कुमार वर्मा की हत्या अक्तूबर 2016 में हुई थी. इसे लेकर कोतवाली थाना में कांड संख्या 346/16 के तहत सूचक मृतक के भाई पंकज वर्मा ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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