झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 : कांके के भाजपा प्रत्याशी की राहत याचिका खारिज
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन
रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में बुधवार को कांके के भाजपा प्रत्याशी समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति) को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है. वैसी […]
विज्ञापन
रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में बुधवार को कांके के भाजपा प्रत्याशी समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति) को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है. वैसी स्थिति में मामले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है.
इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि प्रतिवादी समरी लाल मूलत: राजस्थान के निवासी हैं. उन्होंने झारखंड से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवा कर कांके विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किया है. रिटर्निंग अॉफिसर के समक्ष शिकायत भी की, लेकिन उन्होंने नामांकन स्वीकृत कर दिया. ऐसा कर प्रतिवादी ने कांके के अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकार को छीना है.
उनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने का आग्रह किया. वहीं राज्य सरकार की अोर से अपर महाधिवक्ता जय प्रकाश ने बताया कि यह चुनाव का मामला है. उसे रिट याचिका के तहत नहीं सुना जा सकता है. इसके लिए प्रार्थी को चुनाव याचिका दायर करनी चाहिए. उन्होंने याचिका को खारिज करने का आग्रह किया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन