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मिलावटखोरों को मौके पर ही देना होगा जुर्माना

लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री मिल सकेगी जुर्माने की रकम एक लाख रुपये तक हो सकती है रांची : सरकार ने खाने-पीने की चीजों में मिलावट करनेवालों पर तत्काल जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है. इसकी जद में किसी खाद्य पदार्थ का निर्माण व बिक्री करनेवाले व्यापारी, खुदरा विक्रेता, फेरी वाले तथा अस्थायी स्टॉल धारक […]

लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री मिल सकेगी

जुर्माने की रकम एक लाख रुपये तक हो सकती है
रांची : सरकार ने खाने-पीने की चीजों में मिलावट करनेवालों पर तत्काल जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है. इसकी जद में किसी खाद्य पदार्थ का निर्माण व बिक्री करनेवाले व्यापारी, खुदरा विक्रेता, फेरी वाले तथा अस्थायी स्टॉल धारक सहित 12 लाख रुपये से अधिक का सालाना कारोबार वाले लाइसेंस धारी खाद्य विक्रेता होंगे.
मोबाइल फूड लैब या खाद्य निरीक्षकों के पास उपलब्ध रसायन या तकनीक की सहायता से किसी खाद्य सामग्री में मिलावट की पुष्टि होने पर मौके पर ही जुर्माना वसूला जायेगा. जुर्माना की रकम एक लाख रुपये तक हो सकती है. हालांकि ठेला-वेंडर व अन्य छोटे व्यापारियों पर उनकी क्षमता के अनुसार ही जुर्माना लगेगा. यह संबंधित पदाधिकारी के विवेक पर निर्भर होगा.
गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम-2006 के अध्याय-10 की धारा-69 के आलोक में जुर्माना लगाये जाने संबंधी अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गयी है. इसमें कहा गया है कि राज्य के सभी अभिहीत पदाधिकारी (डिजिग्नेटेड अफसर, झारखंड में एसडीअो को यह दर्जा प्राप्त है) अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत खाद्य निर्माताअों व व्यापारियों से जुर्माना राशि तत्काल वसूल सकते हैं. खाद्य निरीक्षकों को यह अधिकार नहीं होगा.
उक्त अधिसूचना में जुर्माना राशि वसूल कर किस हेड (शीर्ष) में रखी जायेगी, इसका जिक्र नहीं था. अब स्वास्थ्य सचिव ने 22 नवंबर को इस संबंध में सभी उपायुक्तों को पत्र जारी कर विभिन्न शीर्ष की जानकारी दे दी है.

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