जेपीएससी घोटाला: सदस्य शांति देवी सहित तीन की एबीपी खारिज
Updated at : 14 Nov 2019 9:47 AM (IST)
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रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत में जेपीएससी लेक्चरर नियुक्ति घोटाले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद 13 नवंबर को इस मामले में सुनवाई हुई़ बुधवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने जेपीएससी सदस्य शांति देवी तथा मेधा सूची तैयार करनेवाले धीरज कुमार व हरि प्रकाश झा की अग्रिम जमानत याचिका […]
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रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत में जेपीएससी लेक्चरर नियुक्ति घोटाले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद 13 नवंबर को इस मामले में सुनवाई हुई़ बुधवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने जेपीएससी सदस्य शांति देवी तथा मेधा सूची तैयार करनेवाले धीरज कुमार व हरि प्रकाश झा की अग्रिम जमानत याचिका (एबीपी) खारिज कर दी, जबकि सदस्य गोपाल सिंह, परीक्षा नियंत्रक एलिस उषा रानी की जमानत को बरकरार रखा़ इस मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी़ गौरतलब है जेपीएससी लेक्चरर नियुक्ति घोटाले में 69 लोगों के खिलाफ 30 सितंबर को सीबीआइ ने चार्जशीट दाखिल किया था़
जिनके खिलाफ चार्जशीट किया है दाखिल : जिन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है उनमें 59 परीक्षार्थी, पांच परीक्षक और आयोग के पांच अधिकारी शामिल हैं.सीबीआइ ने इस घोटाले में आयोग के जिन अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है उसमें पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद, सदस्य राधा गोविंद नागेश, शांति देवी, गोपाल सिंह और परीक्षा नियंत्रक एलिस उषा रानी सिंह का नाम है.
क्या है अारोप : आरोप पत्र में गड़बड़ी का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि मनपसंद आवेदकों को सफल घोषित करने के लिए ज्यादा नंबर दिये गये. फेल होनेवाले मनपसंद उम्मीदवारों को नंबर बढ़ा कर पास कराया. आयोग के सदस्यों ने सुनियोजित साजिश के तहत कुछ विशेषज्ञों से सादे मार्क्स स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करा कर रख लिया और बाद में उसमें नंबर डाल कर कुछ खास उम्मीदवारों को सफल घोषित कर दिया. सीबीआइ ने इस मामले में जिन 59 परीक्षार्थियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है उन पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है.
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