तुपुदाना: नाथ मेडिकल हॉल का लाइसेंस रद्द

Updated at : 02 Oct 2019 8:17 AM (IST)
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तुपुदाना: नाथ मेडिकल हॉल का लाइसेंस रद्द

रांची : राज्य औषधि निदेशालय ने तुपुदाना स्थित नाथ मेडिकल हॉल का लाइसेंस रद्द कर दिया है. निदेशालय ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. यह भी निर्देश जारी किया गया है लाइसेंस रद्द होने तक दुकान से दवाओं की बिक्री की जाती है, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 के […]

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रांची : राज्य औषधि निदेशालय ने तुपुदाना स्थित नाथ मेडिकल हॉल का लाइसेंस रद्द कर दिया है. निदेशालय ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.
यह भी निर्देश जारी किया गया है लाइसेंस रद्द होने तक दुकान से दवाओं की बिक्री की जाती है, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 के नियम 66-ए के तहत कार्रवाई की जायेगी. आदेश में यह कहा गया है कि 26 सितंबर को दुकान के संचालक से स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन दुकानदार द्वारा अब तक अपना पक्ष नहीं रखा गया. आरोप है कि दुवा दुकानदार ने बगैर औषधि अनुज्ञप्ति के दवा का भंडारण तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया के एक कमरे में किया था.
औषधि निरीक्षकों द्वारा किये गये निरीक्षण में फार्मासिस्ट भी अनुपस्थित पाये गये थे. गौरतलब है कि राज्य औषधि निदेशालय के आदेश पर औषधि निरीक्षकों की टीम ने 19 जुलाई को तुपुदाना स्थित नाथ मेडिकल हॉल की जांच की थी. जांच में कई दवाएं जब्त की गयी थीं. लेकिन, औषधि निरीक्षकों को दवा दुकानदारों द्वारा रोका गया था. इसके बाद प्राथमिकी दर्ज की करायी गयी थी.
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