रांची : शिक्षक नियुक्ति मामले में क्या कार्रवाई की गयी
Updated at : 13 Sep 2019 9:14 AM (IST)
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हाइकोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग से पूछा रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में गुरुवार को संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रशिक्षित हाइस्कूल शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से पूछा कि सरकार के आदेश के आलोक में प्राथमिक शिक्षकों के लिए रिजर्व […]
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हाइकोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग से पूछा
रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में गुरुवार को संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रशिक्षित हाइस्कूल शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई.
अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से पूछा कि सरकार के आदेश के आलोक में प्राथमिक शिक्षकों के लिए रिजर्व खाली सीटों पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की नियुक्ति मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है. शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई एक सप्ताह के बाद होगी.
इससे पूर्व सरकार की अोर से अधिवक्ता समीर ने अदालत को बताया कि सरकार ने आयोग को रिजर्व खाली सीटों को सीधी भर्ती के आवेदकों से भरने का आदेश दिया है. छह विषयों जैसे जीव विज्ञान व रसायन शास्त्र, भूगोल, इतिहास व नागरिक शास्त्र, गणित व भाैतिकी शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी में खाली सीटों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा मांगी गयी है.
आयोग की अोर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल, अधिवक्ता राकेश रंजन व अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी उमेश कुमार ने हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति में प्राथमिक शिक्षकों के लिए रिजर्व 25 प्रतिशत में से खाली सीटों पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग की है. लगभग 3711 सीटें खाली रह गयी हैं. नियमावली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए रिजर्व खाली सीटों पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने का प्रावधान है.
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