रांची : स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होता है स्थायी
Updated at : 11 Jun 2019 9:12 AM (IST)
विज्ञापन

रांची : राज्य सरकार की पॉलिसी के तहत निर्गत होनेवाला स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हमेशा के लिए मान्य रहता है. प्रमाण पत्र में अवधि का जिक्र नहीं किया जाता है. उसे स्थायी प्रमाण पत्र माना जाता है. यद्यपि जाति और आय प्रमाण पत्र में अवधि का जिक्र किया जाता है. इस संबंध में उप समाहर्ता […]
विज्ञापन
रांची : राज्य सरकार की पॉलिसी के तहत निर्गत होनेवाला स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हमेशा के लिए मान्य रहता है. प्रमाण पत्र में अवधि का जिक्र नहीं किया जाता है. उसे स्थायी प्रमाण पत्र माना जाता है.
यद्यपि जाति और आय प्रमाण पत्र में अवधि का जिक्र किया जाता है. इस संबंध में उप समाहर्ता सह गोपनीय प्रभारी रविशंकर ने बताया कि सरकार द्वारा जारी सर्कुलर के आधार पर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है. यह हमेशा के लिए मान्य रहता है. प्रमाण पत्र में कहीं भी अवधि का जिक्र नहीं रहता है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




