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रांची : 94 आइटीबीपी कांस्टेबलों के परिवार को कोर्ट से मिला न्याय

कांस्टेबल पुरानी पेंशन योजना का लाभ पाने के हकदार : दिल्ली हाइकोर्ट केंद्र सरकार को आठ सप्ताह के अंदर निर्णय लेकर आदेश पारित करने का निर्देश रांची : आइटीबीपी के 94 कांस्टेबलों के परिवार को दिल्ली हाइकोर्ट से न्याय मिल गया है. हाइकोर्ट ने इन्हें केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम)1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना […]

कांस्टेबल पुरानी पेंशन योजना का लाभ पाने के हकदार : दिल्ली हाइकोर्ट
केंद्र सरकार को आठ सप्ताह के अंदर निर्णय लेकर आदेश पारित करने का निर्देश
रांची : आइटीबीपी के 94 कांस्टेबलों के परिवार को दिल्ली हाइकोर्ट से न्याय मिल गया है. हाइकोर्ट ने इन्हें केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम)1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना का लाभ पाने का हकदार पाया. पाटिल गोपाल बाबूलाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस आइएस मेहता की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को आठ सप्ताह के अंदर निर्णय लेकर आदेश पारित करने का निर्देश दिया है.
इस योजना का लाभ झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और दिल्ली के आइटीबीपी कांस्टेबलों को मिलेगा.
याचिका में कहा गया था कि पुरानी पेंशन योजना आर्थिक रूप से अधिक लाभदायक है. 23 अगस्त 2003 को विभिन्न राज्यों जैसे कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और दिल्ली में 1400 रिक्तियों के लिए आइटीबीपी कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था. याचिकाकर्ताओं को 31 दिसंबर से नौ जनवरी 2004 के बीच जारी किये गये थे.
इन्हें 22 दिसंबर 2003 की अधिसूचना के अनुसार नयी पेंशन योजना के तहत रखा गया था, जो एक अप्रैल 2004 से लागू हुई थी. कहा गया कि नियुक्ति में देरी याचिकाकर्ताओं की ओर से नहीं की गयी थी और न ही उनकी कोई गलती थी. नयी अंशदायी पेंशन इनके लिए कम फायदेमंद थी. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सभी याचिकाकर्ता पुरानी पेंशन योजना का लाभ पाने के हकदार हैं.
ज्ञात हो कि आइटीबीपी के जवान सीमा पर विषम परिस्थितियों में कार्य करता है और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में इनका योगदान सर्वोपरि है. याचिकाकर्ताओं के वकील राकेश कुमार और अनिल कुमार साहू बताया कि आइटीबीपी के कांस्टेबलों ने संपर्क किया था.

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