रांची : महत्वपूर्ण है वोटर आइडी गलती हो तो तुरंत सुधरवायें

Updated at : 26 Feb 2019 8:52 AM (IST)
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रांची : महत्वपूर्ण है वोटर आइडी गलती हो तो तुरंत सुधरवायें

रांची : वोटर आइडी कार्ड (पहचान पत्र) अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है. इसका प्रयोग केवल मतदान के लिए नहीं किया जाता है. मतदान के साथ-साथ सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के अलावा निजी कार्यों के लिए भी वोटर आइडी अत्यंत महत्वपूर्ण है. वोटर कार्ड में दी गयी सूचना का सही होना अनिवार्य है. लेकिन, आवेदन के […]

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रांची : वोटर आइडी कार्ड (पहचान पत्र) अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है. इसका प्रयोग केवल मतदान के लिए नहीं किया जाता है. मतदान के साथ-साथ सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के अलावा निजी कार्यों के लिए भी वोटर आइडी अत्यंत महत्वपूर्ण है.
वोटर कार्ड में दी गयी सूचना का सही होना अनिवार्य है. लेकिन, आवेदन के समय या किसी अन्य वजह से गलत सूचना की फीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वोटर कार्ड में गलती होने की संभावना रहती है. इस समस्या के निवारण के लिए निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन करेक्शन की सुविधा भी प्रदान की है.
कैसे करें सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन : वोटर आइडी में सुधार के लिए सबसे पहले http://electoralsearch.in/ पर जाकर अपना नाम खोजें.
निजी पहचान देकर या वोटर आइडी कार्ड नंबर के जरिये अपना नाम खोजा जा सकता है. उसके बाद इसी पेज पर दिये गये ऑनलाइन आवेदन के ऑप्शन को क्लिक करें. वोटर आइडी में सुधार के लिए https://www.nvsp.in/forms/forms/form8 लिंक पर भी सीधे जाया जा सकता है. फॉर्म 8 में वोटर आइडी से संबंधित जानकारी के साथ सही प्रविष्टी डालकर आवेदन किया जा सकता है. वोटर आइडी सबमिट होने के बाद आप अपनी मेल आइडी पर उसकी पूरी विवरण प्राप्त कर सकते हैं. शिकायत को ट्रैक कर उसकी अद्यतन स्थिति भी पता की जा सकती है. अपडेट होने के 30 दिनों के बाद नया वोटर आइडी कार्ड दिये जाने का नियम है. नया आइडी लेने के लिए पुराना आइडी वापस करने की कोई बाध्यता नहीं है.
मतदाता सूची में नहीं मिलने का मतलब काटा गया है नाम : चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को सार्वजनिक किया है. चुनाव आयोग की वेबसाइट eci.gov.in पर जाकर भारत का कोई भी मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में देख सकता है.
मतदाता सूची में नाम नहीं मिलने का अर्थ है कि आप मतदाता नहीं हैं. अगर पहले आपका नाम था और अब नहीं है. तो इसका मतलब है की आपका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है. मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर तुरंत उसे जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है.
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