रांची : पोक्सो एक्ट के दोषी को तीन साल सजा
Updated at : 14 Feb 2019 9:17 AM (IST)
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रांची : पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश सह एजेसी दिवाकर पांडे की अदालत ने अपहरण अौर पोक्सो एक्ट के मामले में दोषी करार अभियुक्त राम प्रसाद बिरहोर को तीन साल की सश्रम सजा सुनायी है. अभियुक्त पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी […]
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रांची : पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश सह एजेसी दिवाकर पांडे की अदालत ने अपहरण अौर पोक्सो एक्ट के मामले में दोषी करार अभियुक्त राम प्रसाद बिरहोर को तीन साल की सश्रम सजा सुनायी है. अभियुक्त पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह मामला अनगड़ा थाना कांड संख्या 119/2016 से संबंधित है. नाबालिग पीड़िता के भाई ने मामले को लेकर अनगड़ा थाना में कांड संख्या 119/2016 के तहत मामला दर्ज कराया था.
पीड़िता एसबीआइ बैंक की गोंदलीपोखर ब्रांच से पैसे निकालने गयी थी. इसी दौरान उसका अपहरण कर उसे पटना ले जाया गया. अभियुक्त ने पीड़िता के परिवार वालों को पटना से फोन कर जानकारी दी कि लड़की उसके साथ गयी है और 12 दिसंबर 2016 तक लौट आयेगी. इसके बाद पीड़िता तीन-चार दिनों बाद लौटी.
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