रांची : प्रारंभिक शिक्षक पद से हटाये गये पारा शिक्षकों को मिली बड़ी राहत

Updated at : 15 Jan 2019 9:49 AM (IST)
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रांची : प्रारंभिक शिक्षक पद से हटाये गये पारा शिक्षकों को मिली बड़ी राहत

प्रार्थी रंजीत प्रसाद यादव व अन्य की अोर से दायर की गयी थी अवमानना याचिका रांची : प्रारंभिक शिक्षक पद से हटाये गये पारा शिक्षकों को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है. हाइकोर्ट के आदेश पर पद से हटाये गये शिक्षकों (पारा शिक्षक) को दोबारा बहाल करते हुए उनका योगदान स्वीकार कर लिया […]

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प्रार्थी रंजीत प्रसाद यादव व अन्य की अोर से दायर की गयी थी अवमानना याचिका
रांची : प्रारंभिक शिक्षक पद से हटाये गये पारा शिक्षकों को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है. हाइकोर्ट के आदेश पर पद से हटाये गये शिक्षकों (पारा शिक्षक) को दोबारा बहाल करते हुए उनका योगदान स्वीकार कर लिया गया है.
जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने गैर पारा कोटि में शिक्षक पद पर नियुक्त पारा शिक्षकों की अोर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान गोड्डा के डीएसइ ने अदालत में उपस्थित होकर बताया कि शिक्षकों का योगदान स्वीकार कर लिया गया है. जवाब से संतुष्ट होने के बाद अवमानना याचिका को अदालत ने निष्पादित कर दिया.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रंजीत प्रसाद यादव व अन्य की अोर से अवमानना याचिका दायर की गयी थी. प्रार्थियों ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में गैर पारा कोटि में आवेदन दिया था. उनकी नियुक्ति की गयी. कई माह तक कार्य करने के बाद उन्हें शिक्षक पद से हटा दिया गया.
कहा गया कि उन्हें पारा कोटि में आवेदन करना चाहिए था, क्योंकि वे पारा शिक्षक थे. हटाये जाने संबंधी आदेश को चुनाैती दी गयी. एकल पीठ ने प्रार्थियों को फिर से बहाल करने का आदेश दिया था. साथ ही काम की गयी अवधि का वेतन भुगतान करने काे भी कहा था, लेकिन सरकार द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया.
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