रांची : डीडीसी के माध्यम से ग्राम विकास के खाते में जायेगा पैसा

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रांची : आदिवासी विकास समिति और ग्राम विकास समिति को राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता खुलवाना होगा. उक्त समितियों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जो पैसा चाहिए, वह संबंधित जिले के उप विकास आयुक्त (डीडीसी) के माध्यम से समिति के खाते में भेजा जायेगा. इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से निर्देश जारी […]

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रांची : आदिवासी विकास समिति और ग्राम विकास समिति को राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता खुलवाना होगा. उक्त समितियों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जो पैसा चाहिए, वह संबंधित जिले के उप विकास आयुक्त (डीडीसी) के माध्यम से समिति के खाते में भेजा जायेगा. इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से निर्देश जारी किया गया है.
इसमें कहा गया है कि योजना पूर्ण होने के प्रमाण पत्र को उपयोगिता प्रमाण पत्र मानते हुए राशि का अंतिम संयोजन किया जायेगा. समितियों के खाते का संचालन सचिव, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष में से किसी दो के हस्ताक्षर से होगा. योजनाओं की प्राक्कलित राशि में 80 फीसदी सरकार और 20 फीसदी समिति का योगदान रहेगा. समिति 20 फीसदी राशि के बदले श्रमदान के माध्यम से भी काम पूरा कर सकता है. विभागीय सचिव प्रवीण टोप्पो द्वारा संबंधित विभागों को पत्र भेज कर इसकी जानकारी दी गयी है.
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