रांची : घायल को अस्पताल पहुंचानेवाले को नहीं किया जायेगा परेशान

Updated at : 27 Nov 2018 9:11 AM (IST)
विज्ञापन
रांची : घायल को अस्पताल पहुंचानेवाले को नहीं किया जायेगा परेशान

स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को दिया निर्देश रांची : सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को अब परेशान नहीं किया जायेगा. न ही इलाज के लिए उस व्यक्ति से राशि की मांग की जायेगी. इस बाबत स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी सिविल सर्जनों को निर्देश जारी किया गया है. एनआरएचएम के […]

विज्ञापन
स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को दिया निर्देश
रांची : सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को अब परेशान नहीं किया जायेगा. न ही इलाज के लिए उस व्यक्ति से राशि की मांग की जायेगी. इस बाबत स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी सिविल सर्जनों को निर्देश जारी किया गया है. एनआरएचएम के अभियान निदेशक कृपानंद झा ने सभी सिविल सर्जनों और एसीएमओ को पत्र लिखा है.
पत्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 अक्तूबर 2014 एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत द्वारा 12 मई 2015 को जारी अधिसूचना तथा क्लिनिकल इस्टैबलिस्टमेंट एक्ट की कंडिका 12 के अनुपालन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.
पत्र में लिखा गया है कि सड़क पर किसी घायल अथवा पीड़ित व्यक्ति की सहायता करनेवाले गुड सेमेरिटन (जो एक वाई स्टैंडर या राहगीर हो सकता है) द्वारा सरकारी अथवा गैर सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए लाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है तथा इसे अस्पताल के नोटिस बोर्ड में भी लगाना है. अनुपालन न करनेवालों पर कार्रवाई की बात भी कही गयी है.
ये निर्देश दिये गये हैं सिविल सर्जनों को
गुड सेमेरिटन को न रोका जाये
पंजीकरण, भर्ती लागत एवं इलाज के लिए मांग नहीं की जायेगी, जब तक कि गुड सेमेरिटन घायल व्यक्ति या परिवार का सगा-संबंधी न हो. घायल व्यक्ति का इलाज तत्काल शुरू किया जाये. इलाज नहीं करने की स्थिति में व्यावसायिक कदाचार के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी.
यदि कोई गुड सेमेरिटन चाहे, तो अस्पताल उसे घायल व्यक्ति को अस्पताल में लाने तथा समय और स्थान के संबंध में एक पावती उपलब्ध करायेगा ताकि उपयुक्त समझे जाने पर राज्य सरकार उसे प्रोत्साहित कर सके.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola