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रांची : बिजली बिल और विद्युत शुल्क का भुगतान अब एक ही जगह
रांची : बिजली के हाइटेंशन उपभोक्ता अब बिजली बिल और विद्युत शुल्क का भुगतान एक ही जगह कर सकेंगे. इसके लिए राज्य सरकार ने बिहार विद्युत शुल्क नियमावली-1949 में संशोधन कर दिया है. ऊर्जा विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. नियमावली के नियम 11 में संशोधन के बाद अब हाइटेंशन उपभोक्ताओं को […]
रांची : बिजली के हाइटेंशन उपभोक्ता अब बिजली बिल और विद्युत शुल्क का भुगतान एक ही जगह कर सकेंगे. इसके लिए राज्य सरकार ने बिहार विद्युत शुल्क नियमावली-1949 में संशोधन कर दिया है. ऊर्जा विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. नियमावली के नियम 11 में संशोधन के बाद अब हाइटेंशन उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी झारखंड ऊर्जा विकास निगम के खाते में जमा करनी होगी. निगम द्वारा बाद में उक्त राशि वाणिज्य कर विभाग के खाते में हस्तांतरित की जायेगी.
फिलहाल, हाइटेंशन उपभोक्ताओं को बिजली बिल ऊर्जा विकास निगम में जमा करना पड़ता है. विद्युत शुल्क की राशि उपभोक्ता वाणिज्य कर विभाग में जमा करते हैं. इससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी होती थी. इसी के मद्देनजर नियमावली में संशोधन कर राशि के एक ही जगह पर एकमुश्त भुगतान का प्रावधान किया गया है.
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